मुंबई न्यायालय : पोलिस ऑफिसर की अग्रिम जमानत हुई ख़ारिज
मुम्बई: मुंबई की सत्र अदालत ने मंगलवार को पुणे के पुलिस निरीक्षक अनिल जाधव की अग्रिम ज़मानत को खारिज कर दिया।
जाधव ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें जाधव ने आरोप लगाया था कि , 38 वर्षीय विदेशी महिला ने उसकी पत्नी से पैसे वसूले और झूठी शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी।
जाधव ने यह भी दावा किया था कि वह 2004 से वह भारत मे अवैध रूप से और वैध दस्तावेज के साथ रह रही थी।
वहीं विदेशी महिला के वकील नितिन सतपुते का कहना है कि , आरोपी का अपराध साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं ,क्योंकि अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वह अपने आधिकारिक ताकत इस्तेमाल कर जांच के कार्य के साथ छेड़ – छाड़ करने की कोशिश करेगा।
पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका का भी विरोध किया था। पीड़िता ने कहा था कि 2004 में पासपोर्ट समाप्त होने के बाद अधिकारी ने उसे दस्तावेज बनाने में मदद की थी और 2006 से उसने कई बार उसका यौन शोषण किया था।
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