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यूपी परिवहन द्वारा नागरिकों को मिला बड़ा झटका

परिवहन के नियमों पर यूपी सरकार ने एक नया फैसला जारी किया है , जहां अब से इस फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या के शुल्क में वृद्धि की जाएगी है और उन्होंने वाहन पंजीकरण संख्या पोटेबिलिटी के नियमों में ढील भी दीया है।

आपको बता दें कि यह अधिसूचना 5 सितंबर को ही संशोधित शुल्क कर दिया गया था ,और आपको जानकर यह बहुत ही हैरानी होगी। कि यह शुल्क 1000 रुपए से 100000 रुपए तक की “महत्वपूर्ण आकर्षक” ,”बहुत महत्वपूर्ण” और “आकर्षक” पर लगेगा। इससे पहले यह शुल्क सिर्फ ₹3000 से लेकर 20,000 तक की हुआ करती थी .

साथ ही उपलब्ध संभाव्यता सुविधा के क्रम में तीन वर्षों के लिए वाहन को देने की पूर्व आवश्यकता को भी दूर किया गया है

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