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सुप्रीम कोर्ट की हिदायत ग्रीन पटाखों वाली होगी दिवाली

नई दिल्ली : देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए हर साल की तरह इस बार की दिवाली पर भी लगाई कुछ पाबंदियां ।

जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ,इस साल सिर्फ़ 2 पटाखो को उपयोग में लाने की अनुमति दी है। जिसमें “अनार” और “फुलझरी” का हरा संस्करण सिर्फ़ ये दोनों की अनुमित हे। वहीं रॉकेट, बम और अन्य शोर करने वाले सभी पटाखों पर प्रतिबंधित है।

दिल्ली पुलिस ने ग्राहकों और विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि, खरीदी के दौरान सब को आधिकारिक मुहर की जांच करनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने कहा, “केवल हरे पटाखे जलाने की अनुमति है और हमने इन विक्रेताओं की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। अगर कोई भी विक्रेता किसी अन्य प्रकार के पटाखों को बेचते हुए पाया जा रहा है, तो उसपर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।”

ग्रीन पटाखे 30 प्रतिशत कम वायु प्रदूषण का उत्सर्जन करते है । 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने तीन बच्चों की एक याचिका के जवाब में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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