आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की एफडी भुनाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, सीबीआई से रिपोर्ट तलब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सावधि जमा (FD) भुनाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार, 28 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुभेंदु सामंत की अदालत ने संदीप घोष को निर्देश दिया कि वे अपनी याचिका में सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाए, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को अपने परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफडी को भुनाने की अनुमति देने का आग्रह किया है।
संदीप घोष की हिरासत और गंभीर आरोप
संदीप घोष को 2 सितंबर को सरकारी आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर ड्यूटी पर मौजूद एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप भी लगे। इन गंभीर आरोपों के कारण उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार की वित्तीय स्थिति संकट में आ गई है। संदीप घोष के वकील ने कोर्ट में बताया कि घोष की हिरासत के दौरान उनकी पत्नी ने बैंक से संपर्क कर एफडी को भुनाने का अनुरोध किया, ताकि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
सीबीआई जांच के कारण अड़चन
भारतीय स्टेट बैंक के वकील ने अदालत में यह दावा किया कि संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई जांच अभी जारी है, ऐसे में एफडी को भुनाना मुश्किल है। बैंक के अनुसार, सीबीआई जांच के चलते किसी भी प्रकार की संपत्ति या बैंक खाते के लेन-देन पर रोक लगाई गई है। संदीप घोष के वकील ने दावा किया कि एफडी के मूल दस्तावेज याचिकाकर्ता के पास हैं, जिन्हें सीबीआई ने जब्त नहीं किया है।
हाईकोर्ट का निर्देश
जस्टिस सुभेंदु सामंत ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि सीबीआई को अभी तक याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया था, इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2024 तक पेश करे। जस्टिस सामंत ने कहा कि संदीप घोष की याचिका पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सीबीआई की रिपोर्ट का अध्ययन करना आवश्यक है।
अगली सुनवाई की प्रतीक्षा
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, अब सीबीआई को 30 अक्टूबर तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद ही संदीप घोष की एफडी को भुनाने की अनुमति पर निर्णय लिया जाएगा।
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