मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक टली

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में 16 महीने से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब अभी बाकी है, जिसे दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया गया है।
शराब नीति घोटाले का मामला
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में सिसोदिया ने दलील दी है कि वे 16 महीने से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था और सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था।
सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफा
सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
अदालत की कार्यवाही
सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने चार जून को बेंच को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट और अभियोजन की शिकायत तीन जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। कोर्ट ने चार जून को दो मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं। इस मामले में अब 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, जिसमें ईडी का जवाब भी शामिल होगा।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, और अब सभी की निगाहें 5 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। मनीष सिसोदिया का यह दावा कि वे 16 महीने से बिना किसी प्रगति के जेल में बंद हैं, न्यायपालिका और जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
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