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पुराने वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य, सरकार ने दी समय सीमा में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र सरकार ने 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया की धीमी गति को देखते हुए अब समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है।

HSRP नंबर प्लेट क्यों जरूरी?
भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत जो भी वाहन 2019 के बाद खरीदे गए हैं, उन्हें पहले से ही यह नई सुरक्षा मानकों वाली नंबर प्लेट दी जा रही है। लेकिन 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों को भी अब यह प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।

HSRP नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना, चोरी रोकना और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करना है। यह प्लेट छेड़छाड़-रोधी (Tamper-Proof) होती है और इसे हटाना आसान नहीं होता। साथ ही, इसमें एक यूनीक पिन कोड और क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर होता है, जिससे वाहन की पहचान करना और ट्रैकिंग आसान हो जाता है।

महाराष्ट्र में HSRP लागू करने की प्रक्रिया
महाराष्ट्र में 2019 से पहले पंजीकृत लगभग 1.25 करोड़ वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य के सभी आरटीओ (RTO) कार्यालयों को तीन जोन में बांटा गया है और तीन अलग-अलग एजेंसियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जोन-वाइज आरटीओ कार्यालयों का विभाजन

  • पहला जोन: 12 आरटीओ कार्यालय
  • दूसरा जोन: 16 आरटीओ कार्यालय
  • तीसरा जोन: 27 आरटीओ कार्यालय

अब 30 जून 2025 से पहले सभी पुराने वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा के बाद भी किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, तो वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

HSRP नंबर प्लेट की खासियत
HSRP नंबर प्लेट सामान्य नंबर प्लेट से अलग और अधिक सुरक्षित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. अल्युमिनियम से बनी होती है
  2. ज्यादा टिकाऊ, मोटाई 1 मिमी से थोड़ी अधिक
  3. क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर और टैंपर-प्रूफ लॉक
  4. लेजर से अंकित 10 अंकों का यूनीक पिन कोड

समय पर लगवाएं HSRP, वरना होगी कार्रवाई
सरकार की ओर से दी गई 30 जून 2025 तक की समय सीमा के भीतर वाहन मालिकों को HSRP नंबर प्लेट लगवानी होगी। इस तय समय सीमा के बाद HSRP न होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सरकारी नियमों का पालन करने के लिए HSRP नंबर प्लेट लगवाना बेहद जरूरी है। सरकार का यह कदम वाहनों की चोरी रोकने, यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और ट्रैफिक कानूनों को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

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