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NHRC द्वारा शिक्षा मंत्रालय को दिए गए सख्त निर्देश के बाद महाराष्ट्र के छात्र को राहत

मुंबई : NHRC ने महाराष्ट्र राज्य के छात्र शुल्क में छूट के मुद्दे पर संज्ञान  लिया है।  महामारी की स्थिति के कारण आयोग ने शिक्षा अधिकारी राज्य महाराष्ट्र को सख्त निर्देश  दिया है ।

महाराष्ट्र राज्य के छात्रों और माता-पिता के संबंध में आशीष राय (कानून विद्यार्थी) मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त शिकायत को दिनांक 09/05/2021 के दिन दर्ज की गई थी । जिसके अंतर्गत शिकायत पर गौर करने पर, राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार  है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार शिकायत को संबंधित प्राधिकारी को  कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है, कि जो उचित करवाई करने हेतु व्यवस्थित समझी जाएगी ।

तथा संबंधित प्राधिकारी को निर्देशानुसार शिकायतकर्ता/पीड़ित को 8 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करते हुए मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

जिसमें आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए NHRC शिकायत की स्कैन कॉपी  संबंधित अधिकारियों के साथ संलग्न किया गया है ।

महामारी के समय में निजी स्कूलों को कम से कम 15 फीसदी फीस कम करनी होगी। पेमेंट में देर होने पर स्टूडेंट्स को क्लास करने से भी नहीं रोका जा सकता है। न ही उनका रिजल्ट रोका जाएगा।

अब मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य शिक्षा मंत्रालय को दिए गए कड़े निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के छात्र और अभिभावकों को राहत मिली है।

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