SC ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर, 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा और काउंसलिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए।
कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इसे खारिज कर दिया। बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मेघालय के एग्जाम सेंटर के छात्रों को लेकर भी एक मुद्दा उठाया गया, जहां छात्रों ने 45 मिनट गंवाए थे। वकील ने आग्रह किया कि इन छात्रों को भी री-नीट एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन और NTA को जवाब दाखिल करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट में दाखिल नीट से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 8 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
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इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय ने भी पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने कहा कि ग्रेस मार्क्स के आवंटन के बारे में चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है।
छात्रों ने भी कथित प्रश्नपत्र लीक, ग्रेस मार्क्स देने और परीक्षा के प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और NTA से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर मौजूदा याचिकाओं के साथ, 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
इस निर्णय के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आगामी सुनवाई में सभी मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
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