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विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार, अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध

नई दिल्ली : राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार ने जमानत पर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।

विभव कुमार की जमानत वाली याचिका में कल यानी 30 मई को सुनवाई की मांग की गई है। निचली अदालत ने 27 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी।

सीएम आवास से हुई थी विभव कुमार की गिरफ्तारी

ग़ौरतलब की बात ये है कि शनिवार 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया था और वहां से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गई थी।

क्या था स्वाति मालीवाल मामला?

बीते 13 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम आवास पर विभव कुमार ने कथित तौर पे लड़ाई की थी।इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से ही पीसीआर कॉल किया था, लेकिन तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बाद में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे।

इसके बाद विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वाति मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा ना करते हुए बिना ऑथराइजेशन के सीएम आवास में एंटर किया था। इतना ही नहीं उन्होंने वहां हंगामा भी किया था,उन्होंने खुद पे लगे आरोप को बेबुनियाद बताया था।

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