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सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को नहीं मिली राहत, स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में 7 अगस्त को अगली सुनवाई

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी।

तीखे सवालों का सामना करना पड़ा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भूयान की पीठ ने विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कठोर सवाल पूछे। विभव कुमार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें दीं, लेकिन उन्हें कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब विभव को मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद से हटाया जा चुका था, तो वह सीएम के घर पर क्या कर रहे थे? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए उन्हें बुरा नहीं लगा?

राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह आंतरिक राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ेगा और केवल कानून के अनुसार ही चलेगा। सिंघवी ने दलील दी कि विभव कुमार के खिलाफ और किसी ने कुछ नहीं कहा है। इस पर जज ने पूछा कि उस घर में मौजूद किस कर्मचारी की हिम्मत होगी जो विभव के खिलाफ बयान दे। उन्होंने कहा कि विभव कुमार 75 दिन से जेल में बंद है।

‘गुंडा’ कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को ‘गुंडा’ भी कहा और पूछा कि इस तरह के ‘गुंडे’ का मुख्यमंत्री के बंगले पर क्या काम था? इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की।

दिल्ली पुलिस दायर करेगी चार्जशीट

दिल्ली पुलिस आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। यह चार्जशीट तकरीबन 250 पन्नों की होगी और इसे तीस हजारी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

मामला क्या है?

मई महीने में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनसे मिलने गई थीं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल ने कहा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और कपड़े भी फाड़े गए। इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और तब से वह जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को कोई राहत नहीं मिली है और अब सभी की निगाहें 7 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में क्या नया मोड़ आता है।

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