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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल

ई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सुनवाई के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला किया है।लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है।

सदस्यता मिलने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल

ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि विपक्ष अब और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमला करेगा। इस बीच, कांग्रेस में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि राहुल की सदस्यता वापस मिलने के बाद आज से संसद में सीन बदल जाएगा। आज राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस होनी है। वहीं लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर कोई फैसला हो सकता है।

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